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उत्तराखंड: कोरोना के कंटेनमेंट जोन में कड़े हुए नियम, जिलाधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश

प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इसके लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह शासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने आदेश में कहा कि कोरोना पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। कोरोना संक्रमितों और संपर्कों की मेपिंग की जाए। कंटेनमेंट जोन का दायरा विस्तृत रखा जाए, जिससे संक्रमण के मामलों और संपर्कों की पहचान की जा सके। इसके लिए आसपास की दुकानों, स्कूल, सामुदायिक सेवाएं, स्थानीय विक्रेताओं आदि को कंटेनमेंट जोन के दायरे में लिया जाए। क्षेत्र विशेष में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिहायशी कॉलोनी, मोहल्लों, नगर निगम वार्ड, थाना क्षेत्र आदि को भी जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है।

ऐसे क्षेत्रों में कोरोना के नियंत्रण को पुलिस, स्थानीय संस्थाओं, रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी और समाज सेवकों के सहयोग लिया जाए। कंटेनमेंट जोन में आने और जाने का मार्ग स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कंटेनमेंट जोन में दवा या स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा स्थानीय निवासियों का आवागमन न हो। घरों तक जरूरी समान पहुंचाया जाए। हर घर जाकर स्थानीय व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली जाए। इससे संक्रमित के संपर्कों को चिह्नित करने में आसानी होगी। कोरोना के संदिग्ध व्यक्तियों की तुरंत जांच सुनिश्चित की जाए।

होम आइसोलेशन के मामलों पर पूरी सतर्कता से नजर रखी जाए। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा स्वच्छता, मास्क पहनने और साबुन से हाथ धोने के मानकों का भी अनुपालन कराया जाए।

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