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न्यू ईयर पर 35 मिनट के लिए आतिशबाजी को छूट, तय समय में ही पटाखे बेचे जा सकते हैं, जानें- कौन से शहर हैं शामिल …

वायु प्रदूषण और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के छह शहरों में क्रिसमस एवं नववर्ष पर मध्य रात्रि में केवल 35 मिनट ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के क्रम में शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

एनजीटी ने हाल में क्रिसमस और नववर्ष के दौरान होने वाली आतिशबाजी के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत क्रिसमस व नववर्ष पर केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल करने के साथ ही इन्हें जलाने के लिए रात्रि 11:55 बजे से साढ़ें 12बजे तक की अवधि निर्धारित की गई है। इस कड़ी में मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से बुधवार को आदेश जारी कर दिए गए।

आदेश के मुताबिक राज्य के छह शहरों देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर व काशीपुर में केवल ग्रीन क्रैकर्स की ही बिक्री की जाएगी। इन शहरी क्षेत्रों में क्रिसमस व नववर्ष पर मध्य रात्रि में केवल 35 मिनट तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। गौरतलब है कि राज्य में इन शहरों में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। इस सबके मद्देनजर ही वहां यह कदम उठाए जा रहे हैं।

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