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परिवहन निगम में कर्मियों की कोविड से अचानक मृत्यु होने पर परिजनों को दी जाएगी सहायता राशि

लखनऊ,  उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम में सेवारत कर्मियों की कोविड से अचानक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को सहायता राशि दिए जाने की तैयारी की जा रही है। परिवहन निगम प्रशासन ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को पत्र भेजकर कोविड-19 से होने वाली कर्मियों की मौत का ब्यौरा मांगा है। इनमें कर्मचारी और अधिकारी दोनों शामिल हैं। छह बिंदुओं पर सूचना मांगी गई है।

परिवहन निगम मुख्यालय के प्रधान प्रबंधक (कार्मिक) डीवी सिंह के मुताबिक,  प्रदेश भर से उन कर्मियों व अधिकारियों की सूचना मांगी गई है, जिनकी कोरोना संक्रमण से अचानक मौत हो गई है। जानकारी है कि ऐसे कर्मियों को शासन स्तर से सहायता धनराशि के रूप में 50 लाख रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधकों को पूरी सूचना एक हफ्ते में मुख्यालय को देनी होगी।

 इन बिंदुओं की देनी होगी सूचना : परिवहन निगम में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का नाम, पद नाम, डिपो का नाम, मृत्यु की तारीख के अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें बीमारी का कारण, कोविड 19 पॉजिटिव की रिपोर्ट भेजनी होगी। साथ में यह भी बताना होगा कि उन्हें इस तरह की तय राशि का भुगतान हुआ है या फिर नहीं। समस्त जानकारियां हफ्तेभर में उपलब्ध करानी होंगी।

15 मई तक डीएल आवेदकों की तारीख रद: परिवहन विभाग ने पहले 23 अप्रैल से 02 मई और अब  03 मई से 15 मई तक डीएल संबंधित सभी तरह के आवेदनों की तारीखों को रद कर दिया है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि अब 23 अप्रैल से 02 मई के बीच रद की गई तिथि को 15 मई के बाद नई तारीख दी जाएगी। 03 मई से 15 मई के बीच रद की गई तारीखों को बढ़ाकर एक जून के बाद आवेदकों को डीएल बनवाने की नई तारीख मिलेगी। इस दौरान लर्नर, स्थायी लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदकों को अब डीएल के लिए नई तारीख का इंतजार करना होगा। परिवहन आयुक्त ने बताया डीएल की तारीख प्रदेश भर के सभी आरटीओ और सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में 15 मई तक रद की गई है। आवेदकों को नई तारीख की सूचना मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

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