Uttarakhand

उन्नाव दुष्कर्म मामला- सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

पीड़ित पक्ष को न्याय की उम्मीद, सेंगर को मिली राहत पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
दरअसल, यह सुनवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका पर हुई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर को राहत देते हुए उसकी सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सीबीआई ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

अन्य याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी अधिवक्ता अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार की ओर से दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। उन्नाव दुष्कर्म मामला देश के सबसे संवेदनशील और चर्चित मामलों में शामिल रहा है, ऐसे में शीर्ष अदालत का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है।

पीड़ित पक्ष का विरोध प्रदर्शन, न्याय की उम्मीद
इससे पहले रविवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर सेंगर को मिली राहत का विरोध किया था। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लिए नजर आए। पीड़िता की मां ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आरोप लगाया कि केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है।

सुरक्षा की मांग
पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि उन्हें और उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी कानूनी लड़ाई जारी रख सकें। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे हर हाल में न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

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